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सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित किया जा सकता है और न ही उनके परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं.
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