सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान (Rajasthan) के निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वह छात्र-छात्राओं से सालाना स्कूल फीस राजस्थान स्कूल्स (रेगुलेशन ऑफ फी) एक्ट 2016 के तहत ही वसूल सकते हैं.from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/3aZOsYR
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