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कोटा (Kota) में किशोरी से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोपी पुलिस (Police) की कमजोर जांच के चलते बरी हो गया. इसके बाद कोर्ट (Court) ने तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीआईजी को आदेश दिया है.
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