नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और आसान कर दिया है। अब पासपोर्ट मेंमाता-पिता दोनों का नाम जरूरी नहीं होगा। साथ ही जन्मतिथि के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके विकल्प के तौर पर दूसरे डॉक्यूमेंट की दिए जा सकेंगे।
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दिए गए दूसरे विकल्प अब तक नियम था कि 1989 के बद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। 1. अब जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या किसी एजुकेशन बोर्ड से जारी किया गया हाईस्कूल का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। 2. इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया गया पैन कार्ड भी दिया जा सकता है। इसमें आवेदन करने वाले की जन्मतिथि होना जरूरी है। 3. बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड भी दिया जा सकता है। इसमें जन्मतिथि होनी चाहिए। 4. ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और जीवन बीमा कंपनी की ओर से जारी किया गया पॉलिसी बॉन्ड भी दिया जा सकता है।
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