वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र समय पर नहीं बनवाया तो हर रोज ~ 50 जुर्माना

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उदयपुर | केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के तहत परिवहन विभाग ने गैर परिवहन और परिवहन वाहनों के आरसी रिन्युअल कराने पर 300 से 500 रुपए प्रतिमाह पेनल्टी वसूलना शुरू कर दिया है। 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने उदयपुर के करीब 1 लाख और प्रदेश के 29 लाख गैर परिवहन 10.80 लाख परिवहन वाहन चालकों को इससे परेशानी होगी। इससे पहले सिर्फ लेट फीस के तौर पर सिर्फ 100 रुपए की पेनल्टी देनी होती थी। नए नियमों के अनुसार विभाग चौपहिया, हल्के मोटर वाहन आदि के फिटनेस प्रमाण-पत्र समय पर नहीं बनाने वालों से भी 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस वसूलेगा। इससे पहले ये शुल्क बिना समय सीमा के ही सिर्फ 100 रुपए थी। हालांकि मुख्यालय का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से सिस्टम और शुल्कों में ढेर सारी खामियां दिख रही हैं। उदयपुर के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि जयपुर स्थित मुख्यालय में टीम सिस्टम (सॉफ्टवेयर) को दुरुस्त करने में जुटी है। 

वाहन पुरानी फिटनेस फीस नई फीस पूर्व पेनल्टी वर्तमान पेनल्टी 

चौपहिया100 200 100 कोई अवधि नहीं 50 राेज 

भार वाहन 300/400 1000/1500 200 प्रतिमाह 500 प्रतिमाह 

जेसीबी/लोडर 600 600 लेट फीस 100 500 प्रतिमाह 

फाइनेंस पहले सभी वाहनों के लिए 100 रुपए था अब दुपहिया के लिए 500 टैक्स 

आरटीओ ने बताया कि गैर परिवहन और परिवहन वाहनों के आरसी रिन्युअल पर अभी पंजीयन शुल्क के साथ सिर्फ 300 500 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। बाद में 300 से 500 प्रतिमाह बढ़ती रहेगी। 

वाहन पुरानी पंजीयन फीस नई फीस पूर्व पेनल्टी वर्तमान पेनल्टी 


टैक्सी300 1000100500प्रतिमाह 

बस600/300 1500/1000500प्रतिमाह 500प्रतिमाह 

भारवाहन 300/400 1000/1500200प्रतिमाह 500प्रतिमाह 

जेसीबी/आदि600 600लेटफीस 100 500प्रतिमाह 

स्कूटर/बाइक60 300लेटफीस 100 300प्रतिमाह 

कार/जीप 200 600लेटफीस 100 500प्रतिमाह 

नए आदेश 


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Dainik Bhaskar

Rajasthan

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